13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन – बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ,बिजली प्रकरणों के त्वरित समाधान के लिए उपभोक्ताओं को दी जाएगी छूट व राहत

 


न्यायपालिका द्वारा आमजन के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आगामी 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को जिले एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ के तत्वावधान में किया जा रहा है।

लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के दीवानी, आपराधिक, राजस्व, बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवादों के साथ-साथ बिजली विभाग से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा।


राहत का सुनहरा अवसर – बिजली विभाग देगा छूट


म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लोक अदालत के माध्यम से उपभोक्ताओं को पुराने लंबित प्रकरणों में ब्याज, जुर्माना और अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली विभाग के सहायक यंत्री श्री रामपाल सिरसाटे ने बताया कि उपभोक्ता बकाया बिल, विवादित बिल, चोरी प्रकरण और अन्य लंबित मामलों का समाधान इस लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और तत्काल समझौते के आधार पर छूट दी जाएगी।


जागरूकता रैली से किया गया प्रचार-प्रसार


लोक अदालत के प्रति जनजागरूकता लाने हेतु शनिवार को एक रैली का आयोजन किया गया, जिसे अपर सत्र न्यायाधीश श्री अशोक भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर न्यायाधीश श्री गौरव अग्रवाल, श्रीमती अदिति अग्रवाल, श्रीमती स्वाति गोयल, श्रीमती अदिति मंडलोई और श्रीमती मीनू दुबे पचौरी उपस्थित रहीं।

रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली और आमजन को लोक अदालत के लाभों की जानकारी दी गई। रैली में न्यायालय कर्मियों, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने सहभागिता की।



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